केंद्रीय कर्मचारियों के लिए पेंशन प्रणाली को लेकर एक अहम फैसला सामने आया है। सरकार ने साफ कर दिया है कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) का विकल्प चुनने की अंतिम तारीख 30 नवंबर 2025 तय की गई है। यह समयसीमा बढ़ाने का यह अंतिम मौका माना जा रहा है। अगर कर्मचारी इस तारीख तक आवेदन नहीं करेंगे, तो UPS का लाभ भविष्य में नहीं ले पाएंगे। काफी समय से पेंशन प्रणाली को लेकर कर्मचारियों और सरकार के बीच असहमति बनी हुई थी। ऐसे में यह डेडलाइन महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह कर्मचारियों के रिटायरमेंट की तस्वीर को पूरी तरह बदल सकती है।
क्या है UPS — नई वैकल्पिक पेंशन स्कीम? UPS एक नई पेंशन व्यवस्था है, जिसे 1 अप्रैल 2025 से लागू किया गया है। यह NPS व्यवस्था के भीतर ही काम करती है, लेकिन इसमें बाजार जोखिम नहीं होता। UPS के तहत—
सेवा के कम से कम 25 वर्ष पूरे होने पर कर्मचारी को अंतिम 12 महीनों के औसत मूल वेतन का 50% पेंशन के रूप में मिलेगा।
परिवार को सुरक्षा जीवनसाथी को भी पेंशन और ग्रेच्युटी का लाभ दिया जाएगा।
UPS क्यों है खास?
सरकार UPS के तहत कर्मचारियों को तीन मुख्य लाभ दे रही है—
गारंटीड आय- NPS की तरह बाजार आधारित न होकर, UPS में पेंशन निश्चित रखी गई है।
मुद्रास्फीति (महंगाई) को ध्यान में रखकर संशोधन किया जाएगा।
लचीलापन (Flexibility)-UPS चुनने वाले कर्मचारी भविष्य में चाहें तो दोबारा NPS में लौट सकते हैं।
अतिरिक्त लाभ बेहतर टैक्स छूट इस्तीफा देने की स्थिति में अतिरिक्त सुविधा अनिवार्य सेवानिवृत्ति से जुड़े लाभ कैसे करें UPS के लिए आवेदन?
सरकार ने आवेदन की दो विधियां बताई हैं—
ऑनलाइन आवेदन-कर्मचारी CRA सिस्टम के माध्यम से UPS चुनने का अनुरोध कर सकते हैं।
ऑफ़लाइन आवेदन-अपने नोडल ऑफिस में फॉर्म भरकर जमा करना होगा। सभी नोडल ऑफिस को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि वे समय पर आवेदन प्रक्रिया को पूरा करें।
NPS से UPS में स्विच करने की डेडलाइन क्यों बढ़ी?
शुरुआत में NPS से UPS में स्विच का समय सिर्फ 3 महीने था| पहली डेडलाइन: 30 जून 2025 बाद में बढ़ाई गई: 30 सितंबर 2025
अब अंतिम डेडलाइन: 30 नवंबर 2025 कई हितधारकों (स्टेकहोल्डर्स) ने बदलावों को समझने व निर्णय लेने के लिए अधिक समय मांगा था, जिसके बाद यह विस्तार दिया गया।
अब तक कितने लोग UPS में स्विच कर चुके हैं?
सरकार ने दिए गए आंकड़ों के अनुसार— जुलाई 2025 तक 31,555 केंद्रीय कर्मचारियों ने UPS चुना था। सितंबर 2025 तक यह संख्या बढ़कर 1 लाख पहुंच गई। कुल 23 लाख केंद्रीय कर्मचारियों के पास UPS में स्विच करने का विकल्प उपलब्ध है। क्यों कहा जा रहा है "अंतिम मौका"?
सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि 30 नवंबर 2025 के बाद— UPS का विकल्प चुनने की सुविधा बंद हो जाएगी|कर्मचारी जीवनभर केवल NPS में ही रह पाएंगे |UPS की गारंटीड पेंशन का लाभ खो देंगे |इसलिए कर्मचारियों को सलाह दी गई है कि वे अपनी दीर्घकालिक पेंशन प्राथमिकताओं की समीक्षा करें और अंतिम तारीख से पहले निर्णय लें।
पेंशन स्कीम पर बड़ा फैसला: केंद्र सरकार ने दी अंतिम चेतावनी — 30 नवंबर तक चुनें UPS, वरना छूट जाएगा बड़ा फायदा